Thursday, 20 February 2025

पीयू में आरटीआई व जनहित गारंटी अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं जनहित गारंटी अधिनियम 2011 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को हुआ।  कार्यशाला का आयोजन अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय की ओर से किया गया। 

इसमें आरटीआई ऑनलाइन उत्तर प्रदेश के टीम हेड डॉ. राहुल सिंह ने बतौर विशिष्ट अतिथि ने आरटीआई अधिनियम 2005 एवं जनहित गारंटी अधिनियम 2011 की बारीकियों से अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के तहत नागरिकों को सरकारी सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।
उन्होंने प्रतिभागियों को इन कानूनों का सही ढंग से उपयोग करने के तरीके बताए और कहा कि आरटीआई कैसे भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक हो सकता है। उन्होंने कहा कि सूचना का मुख्य मकसद पारदर्शिता था। सूचना ऑब्जेक्ट के रूप में है, सूचना वही मिलेगी जो भौतिक रूप में हो या उनके ऑफिस के रिकॉर्ड में हो। 250 देश में सूचना के अधिकार को लागू किया गया है।
कार्यशाला में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. वंदना सिंह ने कहा कि इसका उपयोग सकारात्मक होना चाहिए। इसके दुरुपयोग से संबंधित व्यक्ति और दफ्तरों की परेशानियां बढ़ती है। उन्होंने कहा कि आज आरटीआई की वजह से हर अधिकारी  पारदर्शिता से काम कर रहा हैं।  छात्र कल्याण प्रो. अजय द्विवेदी ने अध्यक्षीय उद्बबोधन में कहा कि आज आरटीआई की वजह से दफ्तरों की कार्यशैली में पारदर्शिता आई है। सूचनाओं को प्राप्त करने का यह अचूक हथियार है। 
इस अवसर पर विश्वविद्यालय कुलसचिव महेंद्र कुमार, प्रो.अविनाश पाथर्डीकर, प्रो. देवराज सिंह, प्रो. राजकुमार, प्रो. प्रमोद कुमार यादव. डॉ.रसिकेश, डॉ नृपेन्द्र सिंह, डॉ. अनुराग मिश्र, डॉ आलोक गुप्ता ,डॉ प्र्मेंद्र विक्रम सिंह,  डॉ .आलोक दास, डॉ प्रियंका सिंह आदि मौजूद थीं।

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